Question And Answer | |
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Subject: | 157A upza and lr act |
Category: | Income-Tax |
Querist: | Sk Gupta |
Answered by: | Advocate Shashi Ashok Bekal |
Tags: | Agricultural land, Capital Gains |
Date: | December 7, 2022 |
उत्तर प्रदेश में निवास करने वाला अनुसुचित जाति का व्यक्ति अपनी भूमिधरी भूमि बिना अनुमति के विद्यालय को विक्रय करता है तो उस विक्रय विलेख पर धारा 157A UP ZA and LR act के प्रावधान लागू होंगे ? भूमि का क्रय जरिये उप प्रबंधक हुआ है जो कि अनुसूचित जाति का है| भूमि का क्रय दस वर्ष पूर्व हुआ है|विक्रय विलेख के संपादन के उपरान्त उपरोक्त भूमि को धारा 143 UP ZA and LR act के अन्तर्गत न्यालाय द्वारा अकृषक घोषित किया गया है| यदि उक्त विक्रय विलेख पर उपरोक्त कानून के प्राविधान लागू होते है तो उसका बचाव क्या है? उपरोक्त बचाव के सम्बन्ध में कोई केस लॉ प्रदान करने का कष्ट करें|
If at the time of sale of the property, the land was an agricultural land and also satisfies the conditions for rural agricultural land under section 2(14) of the Income-tax Act, 1961, then Capital Gains will not accrue in the hands of the assessee.